इस्लामाबाद । अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेश के अनुसार पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को ‘‘पाकिस्तानी कानून के अंतर्गत’ राजनयिक पहुंच देने के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। बृहस्पतिवार देर रात जारी बयान के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने जाधव को वियना संधि के तहत राजनयिक पहुंच लेने के उनके अधिकारों की जानकारी दे दी है। बयान में हालांकि कहा गया है कि पाकिस्तान जाधव को अपने कानून के अनुसार राजनयिक पहुंच की अनुमति देगा। बयान के अनुसार, ‘‘एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को अपने देश के कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच प्रदान करेगा, जिस पर काम किया जा रहा है।’ पाकिस्तान ने यह कदम वहां किसी गोपनीय स्थान में एक सैन्य जेल में बंद जाधव को वियना संधि के अनुसार राजनयिक पहुंच देने से लगातार मना करने पर आईसीजे द्वारा इस्लामाबाद को फटकार लाने के बाद उठाया है।भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान से आईसीजे के आदेश पर तत्काल कार्रवाई करने और जाधव को राजनयिक पहुंच देने के लिए कहा था।