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राज्यसभा में महामारी रोग विधेयक (संशोधन) विधेयक 2020 पारित

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20 Sep 20
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राज्यसभा में महामारी रोग विधेयक (संशोधन) विधेयक 2020 पारित

नई दिल्ली ।राज्यसभा में  महामारी रोग विधेयक (संशोधन) विधेयक 2020 पास हो गया। 
इस बिल में स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है ।व्यापक चर्चा के बाद 'विधेयक को  ध्वनिमत से पास करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने माननीय सदस्यों का हृदय से आभार जताया । 
इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संसद में विधेयक पेश किया। राज्यसभा में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, 'कोरोना से जुड़े कलंक के कारण, कई स्वास्थ्यकर्मियों जिसमें डॉक्टरों, पैरामेडिक्स शामिल हैं, उनका किसी न किसी रूप में अपमान किया गया। केंद्र सरकार ने इस स्थिति पर कार्रवाई की और पाया कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एक कानून, एक निषेधात्मक तंत्र की आवश्यकता है।' 
चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने  बताया कि सरकार महामारी व अन्य जैविक आपात स्थिति व स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर एक समग्र एवं समावेशी 'राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम' बनाने की तैयारी कर रही है।

इस विधेयक में सजा का प्रावधान
संसद में पारित विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम सात साल तक की सजा हो सकती है।

हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान
हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा तीन महीने से पांच साल की सजा भी हो सकती है। जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैरजमानती अपराध होगा। बता दें कि 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है।

महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी
गौरतलब है कि संसोधित बिल को इस साल अप्रैल में देश के स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा देने के लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी। 

डॉ हर्ष वर्धन ने  सदन को बताया कि पीपीई किट्स एवं अन्य वस्तुओं की कालाबाज़ारी के संबंध में ड्रग कण्ट्रोलर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को पर्याप्त कोष दिया गया है।


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