बाजार को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चो से पर्यांप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीमा नियामक इरडाईं ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है।स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाईं) का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चो के खिलाफ पर्यांप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक नईं बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। हालांकि, एक अप्रैल से प्रभावी हुए हालिया संशोधन के साथ किसी भी उम्र का कोईं भी व्यक्ति नईं बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र है।