मुंबईं । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआईं) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईंसी) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय बैंक ने भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआईं के दिशानिर्देशों, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे और यूपीआईं परिवेश सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना भी पाया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, बैंक की केवाईंसीाएएमएल (धनशोधन रोधी) परिप्रेक्ष्य से एक विशेष जांच की गईं और आरबीआईं द्वारा चिह्नित लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक ऑडिट किया। आरबीआईं के बयान के अनुसार रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी को नहीं पहचान सका।