भीलवाडा । जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने आदेश जारी कर प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग (ग्रुप-9) के निर्देशों की अनुपालना में जिले में रात्रिकालीन कफ्र्यू के समय में परिर्वतन किया है।
रात्रिकालीन कफ्र्यू रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बजाय शुक्रवार दिनांक 16 अप्रैल 2021 से सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगा। सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सायं 5 बजे बन्द कर दिये जायेगें। ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 6 बजे तक अपने घर पहुचं जा