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गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच को रोकने प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित

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17 Aug 19
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गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच को रोकने प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित

बांसवाड़ा । बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) को सुधारने एवं गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। 
राज्य समुचित प्राधिकारी ( पीसीपीएनडीटी ) एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत द्वारा इस आशय के जारी पत्र में बताया गया है कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गत 28 मई-2019 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में भू्रण लिंग जांच की शिकायत हेतु वाट्स एप्प नंबर 9799997795 जारी किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो गर्भवती महिला से सम्पर्क में रहती है, के माध्यम से गर्भवती महिलाएं जिनके एक या अधिक बेटियां हैं की निगरानी रखे जाने एवं बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच के विकास हेतु जिले में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भू्रण लिंग जांच के संबंध में शिकायत हेतु उक्त वाट्स एप्प नंबर से अवगत करा सकती हैं ताकि उक्त घृणित कार्य में लिप्त संदिग्ध व्यक्ति, दलाल, चिकित्सक, सोनाग्राफी केन्द्र आदि की शिकायत दर्ज कराई जा सके।


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