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बलात्कार के आरोपी को सात वर्षके कठोर कारावास

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01 Feb 15
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बलात्कार के आरोपी को सात वर्श के कठोर कारावास एवं १०,०००/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
जिला एवं सत्र न्यायाधीष पवन एन. चन्द्र ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में घर में घुसकर बलात्कार करने के आरोपी धीरीया पिता जीवणा मीणा निवासी भमेडी थाना पीपलखूँट को सात वर्श के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने जानकारी में बताया कि दिनांक ०३.०४.२०१२ को पीडता अपने घर पर सो रही थी। उसका पति बाहर गया हुआ था कि अभियुक्त ने अनाधिकृत घर में प्रवेष कर पीडता के साथ बलात्कार किया। पीडता के चिल्लाने पर अन्य लोग आ जाने से अभियुक्त भाग गया। उक्त आषय की रिपोर्ट थाना पीपलखूँट पर पीडता ने उपस्थित हो कर दिनांक ०४.०४.२०१२ को पेष की थी। जिस पर प्र०सं० ९७/१२ अन्तर्गत धारा ४५२-३७६ भा०द०सं० में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त धीरीया उर्फ धीरज को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध चार्जषीट प्रस्तुत की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से १२ गवाह एवं १५ दस्तावेजी सबूत प्रदर्षीत करवाये गये। दोनों पक्षों की बहस सुन न्यायालय ने अभियुक्त धीरीया को सात वर्श के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया। सरकार की तरफ से लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।
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