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भगोड़ा आर्थिक अपराधी भी आएंगे दायरे में

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19 Sep 17
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नई दिल्ली। कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधी और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले बिल के मसौदे पर सहमति दे दी है। इसके पास होने के बाद कोई भगोड़ा देनदारी से बच नहीं पाएगा।मंत्रालय बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने से पहले उसमें विशेष छूट वाला प्रावधान (सेविंग क्लाज) शामिल करना चाहता था। यह प्रावधान जिसे सेविंग क्लाज कहा गया है, कानून में कुछ छूट उपलब्ध कराता है। प्रस्तावित कानून वैसे मामलों में लागू होगा जहां अपराध 100 करोड़ रपए से अधिक के हो।बजट में घोषणा : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट भाषण में ऐसे भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कानून में बदलाव या नया कानून लाने का वादा किया था। एफआईयू को जिम्मा : विधेयक में एफआईयू को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है। एफआईयू वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली खुफिया इकाई है।
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