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कर्मचारी के अन्य रेलवे द्वारा भारमुक्त होने तक इंतजार करने की समस्या

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24 May 18
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कोटा | आपसी स्थानांतरण पर वरिष्ठ कर्मचारी को पहले छोड़ने की बाध्यता को अब रेलवे बोर्ड ने समाप्त कर दिया है। इस बारे में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है। अभी तक इस बाध्यता के कारण मामला अटका रहता था।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मंडल के सचिव एसडी धाकड़ ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण में सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ कर्मचारी के अन्य रेलवे द्वारा भारमुक्त होने तक इंतजार करने की समस्या को नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे मेन्स (एनएफआईआर) ने रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाया था। इस पर रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक स्थापना (एन) एमके मीना ने क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर आदेशित किया गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण के तहत दोनों रेलवे द्वारा कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए एनओसी जारी होने के बाद दोनों कर्मचारियों को बिना किसी रिलीवर के इंतजार के सप्ताह के अंदर भारमुक्त करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।
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