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जेपी ने मांगी एक्सप्रेसवे की जमीन बेचने की इजाजत

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14 Oct 17
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नई दिल्ली. जेपी समूह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह धन जुटाने के लिए करोड़ों की यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना से अलग होना चाहता है।जेपी एसोसिएट्स ने शुक्रवार को न्यायालय को बताया कि उसके पास 2,500 करोड़ की पेशकश है।
उसने न्यायालय से इस परियोजना को किसी दूसरी कंपनी को देने की अनुमति मांगी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वह 23 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय ने जेपी इंफ्राटेक की मूल कंपनी जेपी एसोसिएट्स से घर खरीददारों को भुगतान करने के लिए 27 अक्टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में 2,000 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था।
न्यायालय नोएडा में जेपी विश टाउन परियोजना के 40 से ज्यादा घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिन्होंने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी।

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