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वैट रिटर्न फाइल करने वालों को जीएसटी में पंजीयन अनिवार्य

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28 May 17
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उदयपुर। वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संजय कुमार विजय ने कहा कि आगामी 1 जुलाई 2017 स देश में लागू होने वाली नई कर प्रणाली जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्विस टैक्स) में उन सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा जो वैट रिटर्न फाइल करते है। जिसके लिए माइग्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
वे हाथीपोल स्थित अरवाना मॉल में संनवा इंटरप्राइजेज, चमनपुरा लोहा बाजार एसोसिएशन एवं अरवाना माल के संयुक्त तत्वावघान में जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना माइग्रेशन के जीएसटी में प्रवेश नहीं मिल पाएगा जिस कारण व्यापारी न तो टैक्स वसूल पायेगा और न ही टैक्स जमा करवा पायेगा। साथ ही आगे से माल खरीदने पर उस पर दिए गए टैक्स का लाभ भी नहीं उठा पायेगा।
कार्यशाला में वाणिज्य कर अधिकार मनीष बक्शी ने कहा कि देश भर में समान कर प्रणाली लागू करने के लिए लागू की गई जीएसटी कर प्रणाली से सभी राज्यों में समान कर प्रणाली हो जाएगा जिसका लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) के रूप में अतिरिक्त टैक्स देना होता था, अब जीएस्आी लागू होने के बाद कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा।
उन्होंने बताया कि व्यापारी अपने कारोबार में रहने वाले अंतिम स्ट*क का जीएसटी पूर्व अंतिम शेष के माल का सही लेखांकन कर के लाभ कमा सकेगा। इनवोईस,एडवांस पेमेन्ट एण्ड डिलीवरी के आपसी 6 संबंधों के चलते टेक्स की रेट व समयावधि भुगतान बदल जाएगा। अंतिम शेष माल के माल पर भी इनपुट की छूट व घोषणा भी बहुत महत्व रखेगी।
सीटीओ रविंद्र जैन ने अ*न लाईन पंजीकरण भरने पर आने वाली समस्याओं व रिटर्न भरते समय ध्यान रखने लायक बातें बतायी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में 3 मासिक रिटर्न है जिनको भरने के लिये रिटर्न भरने के माह की 10,15 व 20 तारीख तक का समय दिया गया है। पहला रिटर्न जीएसटीआर-1 भरने की अंतिम तारीख 10 होगी जिनमे सेल्स की डिटेल सबमिट करनी होगी। जीएसटीआर-1 में पहली केटेगरी में बी टू बी यानि (बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन) उदाहरणतया कोई डीलर किसी व्यापारी को सप्लाई करता है, और वही व्यापारी उस माल को आगे बेचता है, शामिल होगी, जबकि दूसरी केटेगरी में व्यापारी अपना माल अंतिम उपभोक्ता को सप्लाई करता है। यह रिटर्न उसी प्रकार होगा जिस प्रकार वर्तमान में वैट रिटर्न भरते समय 8-ए फ*र्म सबमिट करना होता है। दूसरा रिटर्न जीएसटीआर-2 में व्यापारी की खरीद दर्शायी जाएगी जिसकी अंतिम तिथि 15 तारीख रहेगी। इस प्रकार टैक्स जमा होने के बाद अंतिम रिटर्न 20 तारीख को रहेगी। जबकि 16 से 20 तारीख तक व्यापारी अपना टैक्स जमा करवा सकेंगे।
उपायुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया की माइग्रेशन के लिए प्रत्येक व्यवसायी को डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता भी रहेगी तथा साथ ही अपने आधार कार्ड के जरिये मोबाइल नंबर भी अपडेट करवाना होगा ताकि समय समय पर व्यापारी को टैक्स रिलेटेड जानकारी एसएमएस और मोबाइल एप्प की जरिये मिल सके।
कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यवसाइयों के प्रश्नो और भ्रांतियों को दूर करते हुए सीटीओ गोपाल जैन ने कहा की जीएसटी के बारे में व्यापारियों की हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क भी बनायीं गयी है। व्यापारी उसका लाभ ले सकते है हेल्प डेस्क के प्रभारी संजय कुमार विजय से मोबाइल नंबर 09829073430 व् लैंडलाइन नंबर 0294-2583773 पर भी सम्फ किया जा सकता है।
कार्यशाला में डिप्टी कमिश्नर प्रज्ञा केवलरमानी, असिस्टेंट कमिश्नर संजय कुमार विजय, सीटीओ मनीष बक्शी, रविंद्र जैन, गोपाल जैन, अनिल लाहोटी, बी प्रवीण ने भाग लिया जबकि मंच संचालक की भूमिका सुभाष सिंह ने संभाली, वहीं कार्यशाला का आयोजन में संनवा इंटरप्राइजेज, चमनपुरा लोहा बाजार एसोसिएशन एवं अरवाना माल ने सहयोग प्रदान किया।

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