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हाथीभाटा पावर हाऊस में हुई जनसुनवाई

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17 Jul 18
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हाथीभाटा पावर हाऊस में हुई जनसुनवाई अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सम्भागीय मुख्य अभियंता श्री एम. बी. पालीवाल ने सोमवार १६ जुलाई को विद्युत उपभोक्ताओं/आम नागरिकों की विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए हाथी भाटा पावर हाऊस जयपुर रोड अजमेर में जन सुनवाई की।
सम्भागीय मुख्य अभियंता श्री एम. बी. पालीवाल ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान डिस्कॉम क्षेत्रा की कुल २० समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें बिल संबंधी, लाइन शिफ्ट करवाने संबंधी, मीटर संबंधी, सतर्कता जांच संबंधी समस्या सहित अन्य समस्याएं थी।
उन्होंने जनसुनवाई शिविर के दौरान आई समस्याओं में मुख्य रूप से परिवादी श्रीमति इंद्रा जारोडिया निवासी हरिभाऊ उपाध्याय नगर, कोटडा, अजमेर के मकान के पास से जा रही एल टी लाईन के तार को मकान से दूर करवाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रा पर कार्यवाही करते हुए टाटा पावर कम्पनी के प्रतिनिधियों को एस्टीमेट बना कर मांग पत्रा जारी करने के निर्देश दिये एवं बताया कि मांग पत्रा राशि जमा करवाने के पश्चात् विद्युत तार शिफ्ट करवाने की कार्यवाही करें।
नेहरू नगर विकास समिति के अध्यक्ष श्री उमाशंकर शर्मा ने बताया कि उनके क्षैत्रा में दिनांक २७.०५.१८ को हाई विद्युत सप्लाई के कारण विद्युत उपकरण जल गये थे। जिनके विद्युत तंत्रा से हुई हानि की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति मुआवजा देने हेतु आवेदन पत्रा प्रस्तुत किया। जिसे आवश्यक जांच के लिए सम्बन्धित क्षैत्रा के सहायक अभियंता को भिजवा दिया गया। इसी प्रकार परिवादी श्री रामलाल निवासी भीलवाडा ने सतर्कता जांच की विवादित राशि के सम्बन्ध में समझौता समिति के माध्यम से हुए निस्तारण पर असहमति जताई एवं बताया कि मीटिंग के दौरान मेरे पुत्रा को प्रकरण की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण कमेटी के सदस्यों के समक्ष पूर्ण जानकारी नहीं बताने के कारण वाद का निस्तारण नहीं हो सका। इस पर पुनः बैठक कर समिति के माध्यम से निस्तारण करने के सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये।
परिवादी श्री मंगलाराम मौर्य के घर में दो कनैक्शन पास-पास होने के कारण ६ माह से अपने घर पर लगे विद्युत मीटर का बिल न मिलकर किसी अन्य का विद्युत बिल प्राप्त हो रहा था जिसे वह जमा करा चुका था व स्वयं का बिल विभाग द्वारा जारी नहीं किया जा रहा था। इस पर आवश्यक कार्यवाही कर टाटा पावर के श्री आलोक श्रीावस्तव को तुरंत जांच कर उपभोक्ता को सही मीटर नम्बर के बिल जारी करने के आदेश दिये।
जनसुनवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता श्री एम एल मीणा (अजिवृ), श्री वी. पी. सिंह (सतर्कता), श्री पी. के. भण्डारी अधिशासी अभियंता (ग्रीवेन्स), श्री दीपक शर्मा, आतंरिक अंकेक्षक आदि उपस्थित थे। साथ ही टाटा पावर के कर्मचारी श्री आलोक श्रीवास्तव, श्री मनीष जैन एवं श्री एस एस शेखावत उपस्थित थे।
अजमेर डिस्कॉम में मिली ११ आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति
अजमेर, १६ जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. में मृत कर्मचारियों के ११ आश्रितों को निगम के विभिन्न कार्यालयों में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में फिक्सड रेमुनरेशन पर नियुक्ति प्रदान की गयी है।
निगम में नियुक्त किए गए ट्रेनी में २ को वाणिज्य सहायक द्वितीय के पद पर, ६ को सहायक प्रथम के पद पर तथा ३ को चपरासी के पद पर नियुक्ति दी गयी है। कनिष्ठ लिपिक के पद पर श्री अनिल जैन पुत्रा श्री महावीर कुमार जैन को सहायक अभियंता (पवस) कोटडी, श्री सुरेश कुमार पुत्रा श्री प्रेमाराम को सहायक अभियंता (पवस) पीपराली, सीकर के कार्यालय में लगाया गया हैं।
वहीं सहायक प्रथम के पद पर श्री उमेश कुमार पुत्रा श्री विद्याधर को सहायक अभियंता (पवस) मुकुंदगढ, श्री सलीम बक्श पुत्रा श्री मुश्ताक खान को सहायक अभियंता (पवस) देबारी, श्री राजू सिंह राजपूत पुत्रा श्री रामलाल को सहायक अभियंता (सीएसडी-प्प्) भीलवाडा, श्री कालूराम दारोगा पुत्रा श्री उदयराम दारोगा को सहायक अभियंता (एम.टी.) भीलवाडा, श्री विक्रम सिंह पुत्रा श्री नरपत सिंह को सहायक अभियंता (पवस) जनावाद, राजसमंद, श्री राजेन्द्र परिहार पुत्रा श्री दुर्गाप्रसाद को सहायक अभियंता (पवस) मदार, अजमेर के कार्यालय में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार चपरासी के पद पर श्रीमति संतोष पत्नि श्री हेमराज को लेखाधिकारी (पेन्शन) अजमेर, श्रीमति रोशन देवी पत्नि श्री मामराज रेगर को सहायक अभियंता (पवस) अजीतगढ एवं श्रीमती सरिता पत्नी श्री आदेश कुमार को सहायक अभियंता (पवस) निम्बीजोधा, नागौर के कार्यालय में नियुक्त किया गया है।
निगम के सचिव (प्रशासन) श्री के. सी. लखारा ने बताया कि वाणिज्य सहायक द्वितीय को रेमुनरेशन के रूप १४,६०० रूपए, सहायक प्रथम को १३,५०० रूपए तथा चपरासी को १२,६०० रूपये प्रतिमाह मिलेगें।
विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना अवधि ३१ जुलाई तक बढाई
अजमेर, १६ जुलाई। बिजली के अघरेलू कनैक्शन, औद्योगिक कनेक्शन एवं मिक्स लोड कनेक्शन की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण एक अप्रेल, २००७ से ३१ मार्च, २०१७ की अवधि में कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पैनेल्टी के बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना ३० अप्रेल,२०१८ से शुरु हुई थी। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना की अवधि ३० जून, २०१८ तक प्रभावी थी जिसे बढाकर ३१ जुलाई २०१८ कर दिया गया है।
उक्त आदेश अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीणा ने जारी किए।

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