राजकीय अनुदानिक छात्रावासों में प्रवेश हेतु आवेदन ३० जून तक
( Read 5445 Times)
28 Jun 17
Print This Page
जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में इच्छूक छात्र-छात्राएं प्रवेश हेतु आवेदन ३० जून तक ऑनलाईन किये जा सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के उप निदेशक श्री चन्दशेखर ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में सत्र २०१७-१८ में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदक छात्र-छात्राएं कक्षा ६ से १२ तक किसी भी राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। प्रवेशित छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा निःशुल्क आवास, भोजन, बिस्तर, ड्रेस, स्टेशनरी, कोचिंग आदि की सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जायेगी। इच्छूक आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र ेेवण्तंरेंजींदण्हवअण्पद के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जयपुर ग्रामीण में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास चाकसू, फूलेरा, कोटपूतली, मनोहरपुरा, पावटा, बांसखोह, नायला, फागी, सांभरलेक, दूदू, विराटनगर, मेड, अमरसर, तूंगा, जमवारामगढ, उदयपुरिया, बस्सी, राडावास, गोविन्दगढ, भागराडू, कोटखावदा, बनेठी, शाहपुरा, आंधी अमरसर, चौमू आदि में प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश के लिए छात्र ई-मित्र, कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट आदि के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा ६ या ६ से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है।
आवेदन पत्र के साथ ई-मेल आई.डी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर या यू.आई.डी अथवा आधार ई.आई.डी रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण-पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र, निशक्तता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र केवल विधवा के बालक-बालिकाओं के लिये पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र विधवा के आवेदकों के लिए दस्तावेजों को स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी है। श्री शेखर ने बताया कि स्कैन्ड फाईल आवश्यक दस्तावेज सहित ऑनलाईन करनी है। फाईल का आकार २०० के.बी. से कम होना चाहिए। पूर्व में प्रवेर्शित उर्त्तीण विद्यार्थियों की गत परीक्षा की अंकतालिका ेेवण्तंरेंजींदण्हवअण्पद पोर्टल पर छात्रावास अधीक्षकों द्वारा अपलोड करनी होगी।
Source :
This Article/News is also avaliable in following categories :
Rajasthan News