प्राधिकरण के बैनर तले विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
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17 Feb 17
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प्रतापगढ | राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला कारागृह में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सेषन न्यायाधीष- राजेन्द्र सिंह के सानिध्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज.उच्च न्यायालय के निर्देषानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सेषन न्यायाधीष- राजेन्द्र सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)- मदन गोपाल सोनी ने बन्दियों को उनके अधिकारों से अवगत कराने एवं यह बताने के लिये कि दोषसिद्धी के विरूद्ध उनके द्वारा अपील की जा सकती है, इस संबंध में बंदियो को विधिक जागरूकता संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव- मदन गोपाल सोनी ने जिला कारागृह में बंदीयों को जानकारी दी कि धन के अभाव में या राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मापदण्डों के अन्तर्गत आने पर सजायाफ्ता बंदियों की ओर से अपील रालसा द्वारा संचालित की जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता स्कीम के तहत उनको लाभान्वित किया जाता है।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष - जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह ने बंदियों से उनके प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आपसी संवाद वार्ता करते हुए न्यायालय प्रकि्रया के प्रति विश्वास रखने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होनें उपस्थित बंदियों से रू-ब-रू होते हुए अपने प्रकरणों की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होने पर प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता स्कीम के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी भी प्रदान की।
इस अवसर पर बन्दीयों को उनके अधिकारों के साथ-साथ जेल मेन्यूअल के अनुसार नियमों के पालन करने की सलाह देते हुए उनके अधिकार, कर्तव्य एवं उनके प्रकरणों के बारे में उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया।
प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के समय जिला कारागृह स्टॉफ ने भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया।
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