राष्ट्रगान के समय खड़े होने से दिव्यांगों को छूट
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10 Dec 16
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नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने और उसके सम्मान में दर्शकों के खड़े होने के अपने आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने दिव्यांगों को राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने से छूट दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग ‘कुछ इशारे से ही’ राष्ट्रगान के प्रति सम्मान व्यक्त करें। यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रगान के समय थिएटरों के दरवाजों को बंद करने की जरूरत नहीं है 1यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र तथा अमिताव रॉय की पीठ ने शुक्रवार को दिया। कोर्ट फिल्म प्रदर्शन से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाने के आदेश को वापस लेने संबंधी याचिका पर सुनवाई को भी तैयार हो गई है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र आठ से दस दिन के भीतर इस संबंध में दिशा--निर्देश जारी करेगा कि दिव्यांगों को राष्ट्रगान के प्रति कैसे सम्मान व्यक्त करना चाहिए।
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