नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय की संथारा प्रथा को गैरकानूनी करार देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले को जैन समुदाय के विभिन्न संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इसके साथ ही पीठ ने केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में बहस कब होगी, यह देखने वाली बात होगी। संभवत: कुछ सालों के बाद ही इस पर बहस होने की उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट के 10 अगस्त के फैसले को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद सहित कई अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने संथारा प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में डालते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा-309 के तहत अपराध करार दिया था। भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन को नजरअंदाज किया है।