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अनुचित मान बीमा राशि मय ब्याज चुकाने के दिए आदेश

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20 Jul 18
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जोधपुर। दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर प्रार्थी ने नई खरीद ली, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त कार के पंजीयन नंबर 0001 उनके पसंदीदा थे। इसलिए परिवहन विभाग में नियमानुसार आवेदन कर 0001 नंबर नई कार के लिए बरकरार रखवा दिए। दुर्घटनाग्रस्त कार, जो कि बीमित भी थी, उसके नंबर आरजे 19 सीजी 9138 करवाकर बीमा कंपनी को सूचित कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त कार का क्लेम उठाने के लिए प्रार्थी ने आवेदन किया तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि प्रार्थी ने कंपनी की बिना मंजूरी के कार में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। इसे स्थाई लोक अदालत में चुनौती दी गई, जिसे स्वीकार करते हुए प्रार्थी की बीमित दुर्घटनाग्रस्त कार की एक लाख रुपए की कटौती करते हुए प्रार्थी को 12 लाख 74 हजार 943 रुपए मय 9 फीसदी ब्याज व 10 हजार रुपए हर्जाना चुकाने के आदेश दिए हैं। यह राशि एक महीने में अदा करनी है।
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