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रिश्वत लेने वाले पटवारी को दो वर्ष की सजा

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07 Jul 15
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जोधपुर | भ्रष्टाचार निवारण की विशेष अदालत ने एक हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले एक पटवारी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अजय शर्मा ने जोधपुर जिले के जालेली फौजदार मंडल के तत्कालीन पटवारी पृथ्वीसिंह सांदू को कृषि भूमि के म्यूटेशन जमाबंदी की नकल देने के एवज में एक हजार रुपए की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। सहायक निदेशक अभियोजन बरकत अली का कहना था कि भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आरोपी को कड़ी सजा दी जाए।
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