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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ८ अप्रैल को

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23 Mar 17
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जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस वर्ष द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ०८ अप्रैल को एडीआर सेंटर, डाईट के पास, सम रोड में किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव, पूर्णिमा गौड ने दी। उन्होनें बताया कि इसमें प्री-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अन्तर्गत धारा १३८, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय को छोडकर) मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एंव विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। पक्षकार उक्त प्रकार के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से उनका शीघ्र निस्तारण करवा सकते हैं। उन्होनें पक्षकारों से अपील की कि अधिक से अधिक प्रकरणों को इस लोक अदालत में रखवाकर इसका लाभ उठावें।

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