आचार संहिता के उल्लंघन और निषेधाज्ञा तोड़ने के मामले में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को स्थानीय कोर्ट ने गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। सीजेएम अब्दुल कय्युम ने गैर जमानती वारंट के आदेश कर सुनवाई के लिए तारीख 21 मई तय की है।
2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान 28 मार्च को कोतवाली के एसआई ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि जब वह पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर में भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी के सरेंडर करने के दौरान शांति व्यवस्था डय़ूटी पर थे, तब शाम करीब चार बजे भाजपा नेता कलराज मिश्र, पूर्व विधायक वीके गुप्ता समेत भाजपाई समर्थकों के काफिले के साथ कोर्ट परिसर में उपस्थित हुए थे। इससे शांति व्यवस्था भंग हो गई। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और होर्डिंग आदि तोड़कर तहस-नहस कर दिए गए।