नई दिल्ली | सरकार ने नियमित उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एयरलाइंस व ऑपरेटरों के लिए विमान आयात के नियमों को आसान बनाया है। अब उन्हें सिर्फ विमानन नियामक डीजीसीए से विमानों के आयात की प्रारंभिक मंजूरी लेगी होगी। अभी तक शेड्यूल्ड और रीजनल शेड्यूल्ड ऑपरेटरों को विमान के आयात और अधिग्रहण के लिए विमानन मंत्रलय की अनुमति लेनी पड़ती थी। आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रलय ने विमानों के आयात की प्रारंभिक सैद्धांतिक मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का काम डीजीसीए को सौंपने का फैसला किया है। 1 ज्यादातर एयरलाइंस विमानों के बेड़े को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। विमान आयात को मंजूरी ढांचे के संबंध में बदलावों के क्रियान्वयन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मौजूदा अधिसूचना व रिजर्व बैंक ने मास्टर सकरुलर में संशोधन किए हैं। विमान आयात के नियमों में ऐसे समय ढील दी गई है, जब मंत्रलय नई एविएशन पॉलिसी तैयार कर रहा है। विमानन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बीसीएएस अपनी जिम्मेदारियां निभाने में खरा उतरा है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस ग्लोबल संस्था आइसीएओ की ओर से तय किए गए मानकों का पालन करने में सफल रहा है।6सिर्फ विमानन नियामक डीजीसीए से लेनी होगी प्रारंभिक मंजूरी