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राजस्‍थान में कृषि लोन पर मिलेगी 5 फीसदी की सब्सिडी

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21 Apr 15
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जयपुर। राजस्‍थान में अब ट्रैक्टर, थ्रेसर, कम्बाइन हार्वेस्टर खरीदने या कुआं बनाने, गहरा कराने और पंपसैट खरीदने लिए बैंक से लिए कर्ज पर किसान को 12.80 प्रतिशत की जगह 7.80 प्रतिशत की दर से ब्याज ही चुकाना होगा। राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2014 के बाद लिए गए दीर्घकालीन कृषि ऋण की किश्त चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है।
सरकारिता विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। अभी लघु सिंचाई उपकरण, कृषि यंत्रों की खरीद के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण पर किसान को 12.80 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ रहा है। 6 महीने पहले यह ब्याज दर 13.20 प्रतिशत थी और जिन किसानों ने इस अवधि में किश्त चुका दी है उनके लिए अगली किश्त में सब्सिडी की राशि का समायोजन किया जाएगा। सब्सिडी का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो किश्त तय समय पर चुकाएंगे। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
विभाग के प्रमुख सचिव दीपक उप्रेती ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना की नियमित समीक्षा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर की जाएगी। सभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को निर्देशित किया गया है कि समय पर किश्त चुकाने वाले काश्तकारों को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान सुविधा का लाभ प्रदान करें। उन्होंने अप्रेल के दावें 15 मई तक, मई के 15 जून तक और इसके बाद के दावें निर्धारित समय सीमा में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं ताकि भूमि विकास बैंकों को ब्याज अनुदान की राशि समय पर जारी हो सके।
कुआं बनाने, गहरा कराने, नलकूप, पंपसैट, फव्वारा बूंद-बूंद सिंचाई , कुएं पर विद्युतीकरण, नाली निर्माण, हौज डिग्गी निर्माण, ट्रेक्टर, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर के अलावा डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, खेती के लिए जमीन खरीदने, ग्रामीण गोदाम निर्माण, वर्मी कंपोस्ट, भेड़-बकरी-सुअर-मुर्गी पालन, बागवानी और ऊंट बैलगाड़ी आदि के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए जाने वाले ऋण पर 5 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
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