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मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी पर संबंधित पुलिसकर्मी का वेतन काटा जाएगा

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26 May 18
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बीकानेर | पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज करने या जांच में देरी करने पर संबंधित पुलिसकर्मी का वेतन काटा जाएगा। इसे मानवाधिकारों का हनन मानते हुए पीड़ित पक्ष को आर्थिक भुगतान किया जाएगा।
आमजन को यह शिकायत रहती है कि पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी या जानबूझकर देरी की जाती है। इसके अलावा अनुसंधान अधिकारी जानबूझकर मामले को लटकाए रखते हैं और जांच पूरी नहीं करते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे मानवाधिकारों का हनन मानते हुए आर्थिक भुगतान किए जाने के लिए कहा है। अब अगर पुलिसकर्मियों ने मुकदमा दर्ज करने या जांच में देरी की तो दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही तो होगी ही, वेतन से कटौती कर पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति भुगतान भी किया जाएगा। राजस्थान सरकार के गृह (मानवाधिकार) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी जिलों के एसपी से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि मुकदमा दर्ज करने में देरी न हो और दर्ज मुकदमों में तत्काल यथोचित कार्यवाही की जाए।
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