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मृतक के परिजनों को मिलेगा 45 लाख रुपए का मुआवजा

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11 Jul 17
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बीकानेर | मोटरयानदुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मृतक बीजेएस रामपुरिया कॉलेज के तत्कालीन पुस्तकालय अध्यक्ष मूलसिंह खींची निवासी जयनारायण व्यास कॉलोनी के परिजनों को 45 लाख 63 हजार रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए है। उक्त मुआवजा राशि वाहन मिलकर, ड्राइवर संबंधित बीमा कंपनी संयुक्त एवं पृथक-पृथक अदा करेगी। एडवोकेट जगदीश कुमार सेवग ने बताया कि मूलसिंह 15 मार्च 2014 को गांव उदयरामसर से कॉलेज जा रहा था। रास्ते में जयपुर-जोधपुर बाइपास के समीप सामने से रही गाड़ी के ड्राइवर ने तेज लापरवाही से वाहन चलतो हुए बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में मूलसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

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