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मृतक के वारिसान को मुआवजा देने का आदेश

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23 Apr 17
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बीकानेर | पांच साल पुराने सड़क दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक शिवनारायण के वारिसान को 51.85 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि वाहन मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी द्वारा अदा की जाएगी। प्रकरण के तहत प्रार्थी शिवनारायण छह जून, 2012 को अपने साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर बज्जू से बीकानेर रहा था। रास्ते में माधोगढ़ के पास सामने से तेज गति और लापरवाही से रहे ट्रक डंपर के ड्राइवर ने शिवनारायण की गाड़ी में टक्कर मारी। जिसमें शिवनारायण की मौत हो गई।

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