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कृषकों से खरीफ फसल हेतु बीमा 31 जुलाई तक करवाने की अपील

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29 Jul 16
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बांसवाड़ा / जिले के कृषकों से फसलों को जोखिम से बचाने के लिए फसल बीमान करवाने हेतु 31 जुलाई तक बीमा करवाने की अपील की गई है।

उप निदेशक कृषि विस्तार रमेश कुमार जारोली ने बताया कि जिले में खरीफ 2016 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है । कृषि निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिले हेतु मक्का, सोयाबीन, कपास, उडद एवं धान फसलों हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना युनाईटेड इंडिया इनश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि खरीफ 2016 हेतु जिले में ग्यारह तहसीलों में पटवार मण्डल स्तर एवं तहसील स्तर पर पांच संसूचित फसलों के लिए निर्धारित बीमित राशि एवं प्रीमियम दरों के अनुसार फसल उड़द पर बीमीत राशि(हैक्टयर) 12630 तथा कृषक प्रीमियर दर दो प्रतिशत राशि(हैक्टयर) 253, कपास पर बीमित राशि(हैक्टयर)12960, कृषक प्रीमियर दर पांच प्रतिशत राशि 648(हैक्टयर), मक्का पर बीमित राशि 16446, कृषक प्रीमियम दर दो प्रतिशत राशि(हैक्टयर) 329, धान पर बीमित राशि (हैक्टयर) 8350, कृषक प्रीमियर दर दो प्रतिशत राशि(हैक्टयर) 167 तथा सोयाबीन पर बीमीत राशि(हैक्टयर) 11822(हैक्टयर), कृषक प्रीमियर दर दो प्रतिशत राशि(हैक्टयर) 236 होगी।

उन्होंने बताया कि जिन कृषकों ने संदर्भ ईकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए किसी वित्तीय संस्थान केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक द्वारा खरीफ 2016 में 31 जुलाई 2016 तक ऋण लिया है, उन कृषकों का बीमा अनिवार्यतः बैंक द्वारा स्वतः ही कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गैर-ऋण कृषक अपनी फसलों का बीमा, बीमा हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई फसल के खसरा नम्बरों की नवीनतम जमाबंदी की नकल स्वयं प्रमाणित कर अंतिम तिथि 31 जुलाई 2016 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यि बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे।

उन्होंने किसान भाईयों से अंतिम तिथि 31 जुलाई 2016 तक अपनी फसलों को जोखिम से बचाने के लिए फसल बीमा अनिवार्यतः करवाने का अनुरोध किया है।
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