एनपीएस कटौतियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी
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30 Jun 16
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बांसवाड़ा / राज्य सरकार के परिपत्रनुसार एनपीएस की कटौतियों के सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देशानुसार वेतन बिलों में एन.पी.एस. कटौती-पत्रों पर प्रमाण-पत्र अंकित होने पर ही कोषालय से पारित होेंगें।
यह जानकारी देते हुए विभाग के सहायक निदेशक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि एनपीएस की मद में होने वाली कटौतियों मेंं प्रान नम्बर, आई.डी.ए इत्यादि में त्रुटि होने से कार्मिकों की राशि खातों में ट्रस्टी बैंक एनएसडीएल को स्थानान्तरित करने में कठिनाई आती है जिस कारण राज्य विलम्बित अवधि के लिए ब्याज देना पडता है।
उन्होंने बताया कि आगामी माह जुलाई 16 के वेतन बिलों पर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही वेतन बिल पारित किए जायेंगें।
ये प्रमाण पत्र करना होगा अंकित
प्रमाणित किया जाता है कि माह वर्ष के नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कटौती पत्रों में प्रान नम्बर, पी,पेन नं., एम्पाई आई.डी. एवं कटौती आदि का जो विवरण अंकित किया गया है, वह सही है, प्रान नंम्बर का मिलान प्रत्येक कर्मचारी का सी.आर. (एन.एस.डी.एल.) से जारी प्रान कीट से कर लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मय ब्याज से अधोहस्ताक्षरकर्ता की होगी।
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