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उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन

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01 Apr 15
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बांसवाड़ा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के लिए पात्रा व्यक्तियों से आगामी 30 अप्रेल तक आवेदन पत्रा आमंत्रित किये गये है।
जिला कलक्टर(रसद) प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिल में संभावित साठ रिक्त उचित मूल्य दुकानों तथा संभावित नवसृजित उनपचास उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति जारी की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनिमय) आदेश के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
उन्होंने बताया कि इस हेतु आवेदक शैक्षणिक योग्यता स्नातक के साथ ही कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी आरकेसीएल या समकक्ष मान्यता पात्र संस्थान से तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा शहरी क्षेत्रा की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड से राशन सामग्री वितरण करनी है। ग्रामीण क्षेत्रा की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। आवेदक को अन्नपूर्णा भंडार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार की तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रा 15 अप्रेल 2015 तक जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा में सायं 6 बजे तक सशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे एवं 30 अप्रेल 2015 को सायं 6 बजे तक जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र का मूल्य सौ रुपया निर्धारित किया गया है, जो भारतीय पोस्टल आर्डर(आईपीओ) के द्वारा जमा कराया जा सकेंगा। आवेदन पत्रा केवल मात्रा जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा से सशुल्क जारी किए जाएंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नॉटेरी/बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारुप जिला रसद कार्यालय के बांसवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। साथ ही आवेदक को प्रस्तावित दुकान का नक्शा(ब्यू प्रिन्ट) प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम एक लाख का हैसियत का प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना होगा, जो छः माह से अधिक पुराना न हो।
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