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नशीली दवा बेचने पर एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त

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28 Mar 15
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हनुमानगढ़| सहायकऔषधि नियंत्रक डीएस उप्पल ने विभिन्न लाइसेंस शर्तों की उल्लंघना करने पर शुक्रवार को दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया है। टाउन के मेडिसन मार्किट स्थित एनपी मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस 13 से 17 अप्रैल तक पांच दिवस संगरिया के रासुवाला स्थित वर्मा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 13 से 19 अप्रैल तक सात दिवस के लिए निलंबित किया है। वहीं ट्रामाडोल घटक युक्त औषधियों का नशे के रुप में दुरुपयोग करवाने पर गांव गुरुसर स्थित श्याम मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया है।
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