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रिजर्व बैंक ने कर्जदाता संस्थानों से ब्याज माफी पांच नवंबर तक लागू करने को कहा

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28 Oct 20
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रिजर्व बैंक ने कर्जदाता संस्थानों से ब्याज माफी पांच नवंबर तक लागू करने को कहा

मुंबईं,  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआईं) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें।

इस योजना के तहत दो करोड़ रपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा। सरकार ने पात्र ठ्ठण खातों के लिये चावृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चावृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसचूना में कहा, सभी त्रणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्वाईं करने की सलाह दी जाती है।


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