उदयपुर । नन्ही बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की घटना निन्दनिय है। अपराधी को जल्द से जल्द कठोर सजा के साथ पिडित परिवार को पिडित प्रतिकर से जोडना चाहिए। इस मामले में जल्द जॉच कर चालान पेष करने हेतु इसे केस ऑफिसर योजना या स्पेशल ऑफिसर स्किम में लिया जाना चाहिए। साथ हि हमें इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु प्रिवेटिंग एप्रोच पर भी कार्य करना होगा, इस हेतु चाइल्ड प्रोनोग्राफी जहॉ पोक्सो एक्ट में अपराध है वही इंटरनेट पर उपलब्ध सभी इस प्रकार के फोटो, विडियो बेन हों अष्लिल साम्रगी का प्रचार -प्रसार करने वाली वेबसाइट तुरन्त बन्द होनी चाहिए। यह बात सामने आई कि जो अपराधी था वह नियमित इस तरह की वेबसाइट देखा करता था। आज पिडित परिवार को मौके पर सहायता देने के साथ ही राजस्थान सरकार से जल्द से जल्द परिवार को पिडित प्रतिकर एवं अन्य सहायता दिलवाने हेतु प्रयास करेंगे। उक्त विचार बाल अधिकार विषेशज्ञ एवं पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने जिले के मावली पंचायत समिति अन्तर्गत आठ वर्शिय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले को गम्भिरता से लेते हुए मौके पर पहुँच पिडित परिवार से मिलने के पष्चात् व्यक्त किए।
इस अवसर पर बाल कल्याण समिति उदयपुर के अध्यक्ष ध्रुव कुमार कवीया एवं नव नियुक्त सदस्य अकुंर टांक ने परिवार के अन्य बच्चो सें चर्चा कर उनकी मनोदषा को जाना एवं काउन्सलिंग कर हिम्मत बढाई साथ ही बाल सुरक्षा नेटवर्क के संयोजक बी.के गुप्ता ने परिवार को विश्वास देते हुए कहाँ कि जिले के अन्य समाज सेवी संस्थाए भी इस दुखद समय में उनके साथ है।
नारी निकेतन उदयपुर सम्भाग की अध्यक्ष रेणु चौबिसा ने मृतक बालिका की मॉ एवं परिवार की अन्य महिलाओ से चर्चा की।
गायत्री सेवा संस्थान द्वारा परिवार को एक माह की राशन साम्रगी सहित इक्किस सौ रूपये नगद दिए गए। साथ हि निःशुल्क विधिक सहायता सहित हर सम्भव सहयोग देने की बात कही गई।
बाल आयोग के पूर्व सदस्य डॉ.पण्ड्या सहित मौके पर बाल कल्याण समिति उदयपुर, मावली पुलिस थाना प्रभारी, स्थानीय संरपच लोगर गमेती एवं उपसंरपच, विकास अधिकारी, गायत्री सेवा संस्थान के जिला प्रभारी नितिन पालीवाल, बाल सुरक्षा नेटवर्क उदयपुर के संयोजक बी.के. गुप्ता उपस्थित रहे।
गॉव की विजिट कर प्रतिनिधि मण्डल ने जिला कलक्टर उदयपुर ताराचन्द्र मीणा से भेट विभिन्न मुद्दो से उन्हे अवगत करवाया।