उदयपुर l राजस्थान सरकार द्वारा बच्चो कि देखरेख और संरक्षण कि लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालको कि देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन अंतर्गत प्रत्येक पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियो का गठन किया जा रहा है | साथ ही भारत राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के प्राप्ति हेतु निर्धारित मानक में भी “बाल मित्र पंचायत” कि अवधारणा पर जोर दिया गया है |
दक्षिण राजस्थान के अतिरिक्त अन्य जिलो में भी विभागीय एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा अब तक इस दिशा में किये गए कार्य के अनुभवों एवं चुनौतियों पर संवाद के साथ राज्य स्तरीय कार्य योजना निर्माण हेतु सभी के सुझावों को संकलित करने कि दिशा में 22 दिसम्बर 2022 उदयपुर संभाग मुख्यालय स्थित हॉटल हिलटॉप, अम्बामाता मंदिर रोड, उदयपुर में प्रातः 10 बजे से 4.0 बजे तक जिला प्रशासन उदयपुर, यूनिसेफ राजस्थान एवं गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में “बाल मित्र पंचायत” विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है|
इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक एवं बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने जानकारी देते हुए बताया की कार्यशाला जिला कलेक्टर उदयपुर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में होगी जिसमे पुरे राज्य से विभागीय अधिकारी, बाल कल्याण समिति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओ के प्रतिनिधि सहित बाल मित्र पंचायत विषय पर कार्य कर चुके जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे l