उदयपुर| राज्य बीमा विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की ओर से राज्य बीमा एवं जीपीएफ ऋण अथवा परिपक्वता आहरण के लिये पासबुक्स एवं पाॅलिसियों को व्यक्तिशः (आई.डी.के साथ) अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को सहमति पत्र एवं आई.डी. के कार्यालय में जमा अथवा प्राप्त करने को कहा है, जिससे उनके दस्तावेजों का सुरक्षित एवं समय पर आदान प्रदान हो सके।
राज्य बीमा सहायक निदेशक श्वेता तिवारी ने बताया कि राज्यकर्मियों को राज्य बीमा एवं जीपीएफ के ऋण/आहरण के भुगतान बिल्स एक जनवरी से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्तर पर तैयार करके ईसीएस के माध्यम से बीमेदारों एवं खातेदारों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किये जा रहे हैं। ऋण आवेदन के समय विभाग में प्राप्त होने वाली बीमा/जीपीएफ पास-बुक्स एवं राज्य बीमा की पाॅलिसियों को डाक द्वारा से संबंधित कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया से इनके खोने की कई शिकायतें आती है। विभाग का संबंधित बीमेदारों/अंशदाताओं से आग्रह है कि वे पास-बुक एवं पाॅलिसियों को उन तक पहुॅचाने के लिए स्वयं (आई.डी.के साथ) या उनके किसी प्रतिनिधि को सहमति पत्र एवं आई.डी. के साथ इस कार्यालय में संपर्क करें ताकि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के खोने से उत्पन्न होने वाली परेशानी से बचा जा सके।
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