दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईंडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी और बाद में ईंडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देते हुए केजरीवाल द्वारा दायर की गयी याचिका पर ईंडी को नोटिस जारी किया तथा दो अप्रैल से पहले उससे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति शर्मा ने रिहाईं की अंतरिम राहत देने के केजरीवाल के अनुरोध पर भी ईंडी का रूख जानना चाहा। न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि अंतिम निस्तारण के लिए इस विषय पर तीन अप्रैल को सुनवाईं होगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोईं स्थगन नहीं लगाया जाएगा।