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सीतलवाड़ की गिरफ्तारी ऐन वक्त पर रोकी

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13 Feb 15
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अहमदाबाद । गुजरात दंगे में उजड़ी गुलबर्ग सोसाइटी में संग्रहालय बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये का घपला करने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आनन-फानन में रोक दी गई। गुजरात हाई कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद पुलिस उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। लेकिन कुछ ही अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी और मामले की सुनवाई के दौरान फोन पर अधिवक्ता कपिल सिब्बल की पैरवी पर गिरफ्तारी पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को शुक्रवार को सुनवाई होने तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
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