GMCH STORIES

सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को १५ दिवस में हो निस्तारण

( Read 6187 Times)

12 Feb 16
Share |
Print This Page
जैसलमेर, जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने विभागीय अधिकारियो को निर्देश दिये कि जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए १५ दिवस में निस्तारित करने की कार्यवाही करके परिवादी को समय पर राहत पहुचावे। उन्होंने इस संबंध में पालना रिपोर्ट भी समय पर पेश करने के निर्देश दिये।
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समिति मे दर्ज १२ प्रकरणों में से विभागीय अधिकारियो द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद ८ प्रकरणो का निस्तारण किया गया । बैठक में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पुलिस अधीक्षक डॉ राजीव पचार, अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा , मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण सिंह चारण, अतिरिकत आयुक्त उपनिवेशन करण सिंह, उपवन संरक्षक डॉ ख्याति माथुर, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर जयसिंह, पोकरण नरेन्द्र पाल सिंह शेखावत के साथ ही विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलक्टर शर्मा द्वारा एक - एक प्रकरण की विस्तार से समीक्षा की गई जिसमें परिवादी श्री व्यास दवे के मामले मे आयुर्वेद अधिकारी ने बताया कि परिवादी को ७ दिवस में बिल बनाकर बजट आते ही भुगतान कर दिया जाएगा इसलिए यह प्रकरण समिति स्तर से निस्तारित किया गया । इसी प्रकार परिवादी हिंगोल सिंह लूणार के मामले में उपखण्ड अधिकारी जयसिंह ने बताया कि परिवादी ने भुगतान प्राप्त कर लिया है इसलिए यह भी मामला निस्तारित किया गया। इसी प्रकार परिवादी हरिराम रामगढ द्वारा झूठी शिकायत समिति में पेश करने पर जिला कलक्टर ने उसके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये एवं यह मामला निस्तारित किया गया।
इसी प्रकार परिवादी भंवरलाल माली पोकरण के भूखण्ड पर किये गये कब्जे को हटाने के मामले में उपखण्ड अधिकारी पोकरण शेखावत ने बताया कि इस मामले में न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है इसलिए यह मामला भी समिति स्तर से निस्तारित कर दिया गया है। परिवादी देवीसिंह भैंसडा द्वारा किसानो के खेतो मे टाटा कंपनी द्वारा जबरदस्ती टॉवर लगाकर भुगतान नहीं दिया जा रहा है के मामले में शेखावत ने बताया कि संबंधित किसानो को भुगतान हो चुका हैं इसलिए यह मामला भी निस्तारित कर दिया गया। परिवादी आशाराम धानेली के मामले मे सूचना प्राप्त करने का अधिकार आरटीआई के तहत है इसलिए समिति स्तर से इसका निस्तारण कर दिया गया। परिवादी झुंझारसिंह के मामले मे भी पुलिस ने एफआर लगा दी इस कारण यह मामला भी निस्तारित कर दिया गया।
जिला कलक्टर ने परिवादी रामेश्वरी देवी के पैंशन एवं अन्य परिलाभ के मामले मे अधीक्षण अभियन्ता इगानप को १५ दिवस में भुगतान की कार्यवाही कराने, परिवादी अकलो देवी सिलावटा पाडा के मामले में आयुक्त को प्रशासनिक समिति की बैठक १५ दिवस में करवाके इसका निस्तारण कराने, परिवादी रमण सिंह के मामले में ७ दिवस में मूल पत्रावली प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही प्राप्त करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार परिवादी देवीसिंह सांवला के मामले मे एसई आईडब्लयूएमपी को भी एक सप्ताह में जांच करने, परिवादी महेन्द्र सिंह डेलासर के मामले में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार को गामदानी गांव के संबंध में पूरी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने आयुक्त को निर्देश दिये कि वे वर्ष १९९८ के सर्वे धारियो को पूरा न्याय दिलाने की कार्यवाही करे। उन्हने बालिका विधालय एवं नीरज बस स्टेण्ड चौराहा पर विद्युत केबल का कार्य करने मे समय लगने पर उसके लिए खोदे गए खडडे भरने व केबल को अंदर की तरफ डालने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने समिति स्तर से परिवादियों को समय पर न्याय मिले इसका पूरा ध्यान रखा जाये।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉ पचार ने बैठक में जिले की कानून एवं शांति व्यवस्था पर प्रकाश डाला। अतिरिकत जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने एक- एक प्रकरण को विस्तार से रखा एवं विभागो द्वारा प्रकरणो के संबंध में प्रस्तुत की गई पालना रिपोर्ट से अवगत कराया।
This Article/News is also avaliable in following categories : Jaislmer news
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like