तम्बाकू उत्पाद के प्रचार-प्रसार बैनर व होर्डिंग लगाना बंद कर दें
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28 Feb 15
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जैसलमेर । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम २००३ की धारा ५(१) और ५ (३) के अनुसार किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। अधिनियम की धारा २१ के अनुसार ’’धारा ५ का उल्लंघन करने पर २ वर्ष का कारावास/१ हजार रूप्ये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनो का प्रावधान है।
जिला कलक्टर एन.एल. मीना ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर जिले के सभी संबंधित एजेन्सियों, संस्थाओं, दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी तम्बाकू उत्पादन यथा सिगरेट, बीडी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दीवार लेखन आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार-प्रसार करना बंद है जिसकी पालना करें एवं किसी भी प्रकार के इस संबंध में होर्डिंग नही लगाएं साथ ही जो भी इस संबंध में होर्डिंग, बैनर, दीवार लेखन आदि लगाए गए है तो उसको तत्काल प्रभाव से हटा दे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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