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सड़क दुर्घटना में मृतक मुखराम के वारिसाें को मुआवजे का आदेश

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10 Jan 18
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बीकानेर , करीबआठ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मृतक मुखराम के वारिसान को 67 लाख 88 हजार चार सौ बहत्तर रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि टेलर मालिक, ड्राइवर संबंधित बीमा कंपनी करेगी। प्रकरण के अनुसार दो अक्टूबर,2010 को फिरोज अहमद कार में सवार होकर राजकीय कार्य से बीकानेर से हिसार जा रहा था। रास्ते में बेनीसर-हेमासर गांव के बीच सामने से रहे टेलर चालक ने वाहन को तेज गति से चलाते हुए प्रार्थी के कार में टक्कर मार दी। जिससे मुखराम की मौके पर मौत हो गई।

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