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किसानांे को मिलेगी कम ब्याज पर फसल रहन ऋण सुविधा

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31 May 20
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किसानांे को मिलेगी कम ब्याज पर फसल रहन ऋण सुविधा

उदयपुर,राजस्थान सरकार द्वारा 1 जून से सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत कृृषि उपज के विरूद्ध किसानांे को रहन ऋण योजना का शुभारम्भ किया जायेगा।
सहकारिता प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी ने बताया कि दी उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. उदयपुर द्वारा अपने कार्यक्षेत्र जिला उदयपुर, राजसमंद एवं प्रतापगढ़ जिले की तहसील धरियावद क्षेत्र की सक्षम ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस के माध्यम से किसानों को राज्य सरकार की इस ऋण योजना के तहत्् ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं। बैंक द्वारा योजना के प्रथम चरण में चयनित 31 पैक्स/लेम्पस के 42 सदस्य काश्तकारों के ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृृति जारी करते हुए 1 जून को ऋण योजना से लाभान्वित किया जायेगा। इसमें उदयपुर जिले की 15 समितियों के 18, प्रतापगढ़ के 2 एवं राजसमंद से 22 आवेदन पत्र शामिल है।
3 लाख तक का मिलेगा ऋण:  
उन्होंने बताया कि योजना के तहत् काश्तकार अपनी कृषि उपज को रहन कर मात्र तीन प्रतिशत ब्याज दर पर फसल उपज की वर्तमान बाजार भाव का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में 90 दिवस की अवधि के लिये ऋण प्राप्त कर सकेगा इसे विशेष परिस्थितियों में 180 दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा। बाजार में कृृषि उपज का सही मूल्य प्राप्त होने की स्थिति में रहन फसल को विक्रय कर काश्तकार अपनी ऋण अदायगी कर सकेंगें। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 1.50 लाख एवं बड़े काश्तकारों को 3 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जायेगी यह ऋण उसके अल्पकालीन फसली ऋण के अतिरिक्त देय होगा। पहले इस योजना में किसान को 11 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण दिया जा रहा था, अब किसान को 3 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा तथा शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। राज्य सरकार ने इस उपज रहन ऋण योजना हेतु 50 करोड़ का अनुदान फण्ड घोषित किया है।
31 समितियों से प्रारंभ होगी योजना:
चौधरी ने बताया कि उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैक द्वारा प्रथम चरण में 31 समितियों से प्रारम्भ कर आगामी समय में लगभग 120 ग्राम सेवा सहकारी समितियोें/लेम्पस् के माध्यम से अधिक से अधिक किसानांे को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। बैक कार्यक्षेत्र के सदस्य काश्तकार अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त करने एवं अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकार की इस कम ब्याज दर की सहकारी ऋण योजना के तहत्् अपना आवेदन पत्र क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस कार्यालय में प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा सकते है


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