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विशेष श्रेणी के परिवारों की सहायता सूची में वंचीत पात्र श्रेणियों को जुडवाने के दिशा निर्देश जारी करावें

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31 May 20
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विशेष श्रेणी के परिवारों की सहायता सूची में वंचीत पात्र श्रेणियों को जुडवाने  के   दिशा निर्देश जारी करावें

विश्वव्यापी कॉरोना महामारी के कारण देश में लगभग 2 माह से भी अधिक समय से लॉकडाउन चल रहा है। जिसके चलते समस्त देश एवं प्रदेश में मजदूर एवं दिहाडी कार्य करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं और वर्तमान में उनके सामने परिवार को दो वक्त के भोजन की उपलब्धता भी कठिन हो रहा है। हांलाकि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ग को चिन्हीत कर विशेष श्रेणी के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में दिशा निर्देश जारी कर इन्हें सरकार की जन कल्याणकारी एवं आर्थिक सहायता योजनाओं में सम्मिलित कर लाभान्वित कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे निश्चित ही उक्त पीडित विशेष वर्ग को लाभ मिलेगा।
     मान्यवर, उक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रदेश में कोविड 19 की परिस्थितियों के कारण अस्थाई रूप से जनकल्याणकारी एवं आर्थिक सहायता के साथ साथ खाद्यान सहायता हेतु संभावित पात्र श्रेणियों में आपने क्रमांक 1 से 26 तक अधिकांश वर्ग को सम्मिलित करने का प्रयास किया है लेकिन कुछ वर्ग अभी भी उक्त विशेष श्रेणी में सम्मिलित हो कर लाभान्वित होने की आस लगाए बैठें हैं। जिसमें फोटोग्राफर, विडियोग्राफर, हस्तशिल्पियों अर्थात चित्रकार आदि कुछ वर्ग को सम्मिलित नहीं किए जाने से इनमें निराशा उत्पन्न हो रही है। इसी सन्दर्भ में कुछ संगठनों में मुझे ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है और उन्होने अवगत कराया है कि लॅाकडाउन के चलते प्रतिबन्ध होने से गत दो माह में एवं आगामी दिसम्बर तह कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होने के कारण तथा हस्तशिल्पी उद्योग से जुडे कलाकार भी व्यवसाय के चौपट हो जाने के कारण घर बैठे हैं एवं जिसके चलते इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है।
     अतः आपसे आग्रह है कि आप प्रदेश में उक्त प्रासंगिक आदेश के अन्तर्गत विशेष श्रेणी के परिवारों की संभावित पात्र श्रेणी में उक्त वंचित फोटोग्राफर, विडियोग्राफर, हस्तशिल्पियों अर्थात चित्रकार आदि वर्ग को सम्मिलित कर सरकार की जन कल्याणकारी एवं आर्थिक सहायता योजनाओं से लाभान्वित करावें ताकि उक्त वर्ग के पीडितों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में सहायता मिल सके। इस संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर दिशा निर्देश जारी करावें।


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