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चयनित पात्रा लाभार्थियों को गेहूॅं अनिवार्यताः मिलेगा

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08 Apr 20
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चयनित पात्रा लाभार्थियों को गेहूॅं अनिवार्यताः मिलेगा

श्रीगंगानगर,राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्राी गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्रा लाभार्थियों, परिवारों को खाद्यान (गेहंू) उपलब्ध करवाया जाएगा।
जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि माह मई 2020 के पेटे गेहंू का मासिक आंवटन दो श्रेणियों में किया जा रहा है। जिले मे उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एंव स्टेट बीपीएल तथा पीएचएच अन्य श्रेणी को निःशुल्क पात्रातानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था के माध्यम से गेहंू आंवटन किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार आंवटित गेहंू का शत प्रतिशत उठाव 30 अप्रैल से पूर्व किया जाना है तथा इसका वितरण माह मई 2020 में ही किया जाना है।
खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत अन्त्योदय, बीपीएल एंव स्टेट बीपीएल व पीएचएच अन्य श्रेणी के पात्रा परिवारों, लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर 30 मार्च की ंअद्यतन संख्या के आधार पर माह मई 2020 का आंवटन आॅफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए जिले में उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है। प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहंू के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज़ आर्डर  जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एंव आपूर्ति की सयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एंव प्रंबधक नागरिक आपूर्ति की होगी। खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एंव वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी। उचित मूल्य दुकानों को गेहंू की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोंनो श्रेणियों (प्रथम श्रेणी-अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एंव द्वितीय श्रेणी- पीएचएच अन्य श्रेणी) के राशनकार्डों की संख्या के आधार पर की जाएगी।


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