पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 5 प्रकरण निस्तारित

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Published on : 17 Oct, 25 05:10

 पीडित एवं उनके आश्रितो को 10 लाख रूपये के पीडित प्रतिकर के अवार्ड पारित

पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 5 प्रकरण निस्तारित

बंदी समीक्षा समिति की बैठक आयोजित

उदयपुर। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में  ज्ञान प्रकाश गुप्ता जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उदयपुर की अध्यक्षता में पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में न्यायालय कम संख्या 1 पलविंदर सिंह पारिवारिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर अंबिका सोलंकी, ए.डी.एम. सिटी उदयपुर जितेन्द्र ओझा,  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि जिला पुलिस अधीक्षक लखमाराम अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर चन्द्रभान सिंह शक्तावत, लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा उदयपुर उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में 5 प्रकरण निस्तारित किये गए जिनमें पीडित एवं उनके आश्रितो को 10 लाख रूपये के पीडित प्रतिकर के अवार्ड पारित किये गए। पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाने हेतु निर्देशित किया गया।। बलात्संग, हत्या, एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीडित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है।
सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में ज्ञान प्रकाश गुप्ता जिला एवं सैशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उदयपुर की अध्यक्षता में विचारधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कुलदीप शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ने बताया कि विचारधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक में न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की गई जिन्होने अधिकतम सजा अवधी की आधी सजा भुगत ली है एव प्रकरण अभी भी विचाराधीन है।


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