उदयपरु, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। जिसके तहत जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, वे मतदान के दिन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। आयोग ने 7 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में यह व्यवस्था की है, जिससे ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में हैं लेकिन ईपिक उपलब्ध नहीं है, उनकी पहचान में कोई कठिनाई नहीं होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी पासबुक (फोटो सहित), स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के तहत जारी), भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, निजी लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सेवा पहचान पत्र (फोटो सहित), सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) का मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम का होना अनिवार्य है। साथ ही पर्दानशीन (बुरका या पर्दा धारण करने वाली) महिलाओं की गरिमा और निजता बनाए रखने के लिए आयोग ने विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे मतदाताओं की पहचान महिला मतदान अधिकारियों या परिचारिकाओं की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1013 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 1170 मतदाता मानक दिव्यांगता वाले एवं 39 सेवा मतदाता हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।