उदयपुर, राज्य में युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को निर्माण एवं सेवा उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से योजनान्तर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे सभी वर्गों के युवाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।
आवेदन के लिए शर्तें-
योजना की पात्रता में आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक केन्द्र व राज्य सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। लाभार्थी इकाई द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार को किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो तो ऐसी लाभार्थी इकाइयों योजना अंतर्गत पात्र नहीं होगी। आवेदक पूर्व में बैंक वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण में उद्यम के प्रकार व अधिकतम ऋण सीमा में 2 करोड है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान में नवीन, विस्तार, विविधकरण, आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन मनी 25 प्रतिशत या 5 लाख जो भी कम हो देय होगी एवं ब्याज अनुदान 1 करोड़ रूपए तक के लिए 8 प्रतिशत और 1 करोड़ से अधिक व 2 करोड़ तक के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है। आवेदन पत्र एसएसओआईडी के माध्यम से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। अधिक जानकारी के लिए जिलाउद्योग एवंवाणिज्य केन्द्र, उदयपुर में संपर्क किया जा सकता है।