एक मुश्त ऋण समाधान योजना :ब्याज में छूट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढाई

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Published on : 08 Oct, 25 13:10

उदयपुर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा संचालित एनएसएफडीसी, एनएसकेएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, एनडीएफसी एवं एनबीसीएफडीसी योजना में ऋण प्राप्त आशार्थियों को बकाया ऋण चुकाने में राहत हेतु राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 की घोषणा की गई है।
अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक ने बताया कि उक्त योजना में पूर्व वर्षों में वितरित किये गये ऋणियों में बकाया चल रही ऋण वसूली राशि में 30 सितम्बर तक साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी, जिसे बढाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। जिन ऋणियों द्वारा अब तक एकमुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं लिया है वह अपना मूलधन ऋण राशि जमा करवाकर एक मुश्त समाधान योजना में साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में छूट का लाभ ले सकते है। अनुजा निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, सफाईकर्मी एवं अन्य पिछडा वर्ग के जिन व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार हेतु ऋण लिया गया है एवं जिनके द्वारा समय पर ऋण की किश्ते जमा नहीं करवाई गई है। जिसके कारण उन पर साधारण ब्याज के साथ-साथ पेनल्टी ब्याज लग रहा है। ऐसे आशार्थी अंतिम 31 अक्टूबर तक बकाया मूलधन राशि जमा करवाकर शत-प्रतिशत साधारण ब्याज एवं पेनल्टी ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।


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