श्रीगंगानगर। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों एवं विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों को सामने आने वाली कठिनाईयों और भविष्य संबंधी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गई है।
जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि इस योजना में पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तीन हजार रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी। यह पेंशन वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग स्तर से किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सहयोगी विभाग श्रम, स्थानीय स्वायत्त शासन, कला एवं संस्कृति विभाग तथा अन्य विभाग जिनका योजना के लाभार्थियों से प्रत्यक्ष सम्बंध हो, उनकी पहचान कर इस योजना से जोड़ा जाये।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके लिये लाभार्थी का जनआधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक बचत खाता, कैंसिल चैक, पासबुक आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी बीमा विभाग के जिला कार्यालय सहयोग करेंगे।