राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू

( 1209 बार पढ़ी गयी)
Published on : 09 Sep, 25 15:09

राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू

उदयपुर,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में आगामी 13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश गुप्ता के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में
प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के तहत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद,  बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित (अशमनीय के अलावा प्रकरण), भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण, राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स, उपभोक्ता विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचो/आथॉरिटी/ प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबधित प्रकरण रखे जा सकते हैं। इसके अलावा न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (एन. आई. एक्ट), धन वसूली, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद  एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा) , सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिविजन ऑफ हौल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता संबधी विवाद, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि) के विवाद, रियल स्टेट सम्बधी विवाद, रेलवे क्लेम्स संबधी विवाद, आयकर संबधी विवाद, अन्य कर संबधी विवाद,  उपभोक्ता एवं विक्रेता /सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले ( किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे), अन्रू राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/ आयोगों, मंचो/आथॉरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लंबित प्रकरण रखे जाएंगे।  
श्री शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए वीडियो कांफ्रेन्सएवं अन्य माध्यमों से उदयपुर जिले समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किये गए है कि अधिकाधिक प्रकरणों का चिन्हिकरण कर आगामी 13 सितम्बर  को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया जाए । श्री शर्मा ने यह भी बताया कि यदि पक्षकार प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाना चाहते है तो जिस न्यायालय में प्रकरण विचारधीन है उस न्यायालय में जाकर पीठासीन अधिकारी से निवेदन कर सकते है कि प्रकरण को नियमानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाया जाकर निस्तारित करवाया जाए ।


साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.