उदयपुर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश गुप्ता के निर्देशों के क्रम में राजीनामा योग्य प्रकरणों के वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में उदयपुर एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रो में मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 25 अगस्त तक आवेदन जमा करा सकते हैं। मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के लिए यथा सम्भव उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये वैक्ल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के प्रावधानों की पालना की जाएगी।
यह है पात्रता
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण, सेवानिव्त्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश, सर्वाच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष वकालात का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण, कम से क्रम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी, वे संस्थाएं जो स्वयं मध्यस्थता विशेषज्ञ हैं और जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय से मान्यता प्राप्त है। इनके अतिरिक्त सेवारत एवं सेवानिवृत बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीमा, शिक्षा कृषि, राजस्व, निर्वाचन, रक्षा वन अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिकारीगण भी मध्यस्थ बनने हेतु आवेदन कर सकते है ं।
कहां करें आवेदन
पात्रता रखने वाले आवेदक/संस्था निर्धारित प्रारूप में जिस मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते हैं उस मध्यस्था केन्द्र/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते है । आवेदन प्रारूप राजस्थान डॉट नाल्सा डॉट जीओवी डॉट इन से डाउनलोड किया जा सकता है।
मध्यस्थगण द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने पर उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या प्रचलित नियमों के अनुसार समय समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।