जैसलमेर । को महिला कन्या छात्रावास जैसलमेर में अन्तर्राष्ट्रीय यूवा दिवस के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006(पीसीएमए) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए मंत्रालय द्वारा 27 नवम्बर को बाल विवाह मुक्त भारत नामक एक अभियान का शुभारम्भ किया गया था।
बाल कल्याण समिति के सहायक निदेशक, हिम्मतसिंह कविया ने बताया कि इस अभियान के तहत मंत्रालय ने बाल विवाह की प्रभावी रिपोर्टिंग और रोकथाम की निगरानी की सुविधा के लिए बाल विवाह मुक्त राजस्थान पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों का डाटा रिकॉर्ड एवं आयोजित गतिविधियों का संचालन करने सम्बन्धित प्राप्त निर्देशों की पालना में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा महिला कन्या छात्रावास जैसलमेर में बाल विवाह पर जागरूकता रेली व बाल विवाह के विरूद्ध उपस्थित सभी बच्चियों को शपथ दिलाई गई।
कार्यक्रम के दौरान श्रीमती शोभा सोनी, वरिष्ठ सहायक चुतराराम, कनिष्ठ सहायक, विरेन्द्रसिंह शेखावत, चाईल्ड (1098) कॉर्डिनेटर, श्रीमती डोली केवलिया, शिशु गृह मैनेजर, प्रियन्शा चौहान एवं सोशल वर्कर स्नेहा काउन्सलर, कंचन व्यास, आउटरीच वर्कर अनिल उज्ज्वल, बाल कल्याण समिति से बसन्त राठौड़, सिकॉडिकोन संस्था से जिला समन्वयक, अजय व्यास, चाईल्ड फण्ड इण्डिया संस्था से भीमाराम आदि उपस्थित रहे।