गांजा तस्कर को तीन साल की सजा, 25000 का जुर्माना

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Published on : 30 Jul, 25 02:07

के डी अब्बासी 

 

कोटा, विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने गांजा तस्करी के आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 22 सितम्बर 2019 को थानाधिकारी थाना नयापुरा कोटा शहर ने जरिए मोबाइल की सूचना पर शख़्स रोहित उर्फ विवेक पुत्र श्यामलाल निवासी नयापुरा कोटा के रिहायशी मकान में बने कमरे की अलमारी में से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया।गांजे का शुद्ध वजन 4 किलो 200 ग्राम हुआ।जिसको ज़ब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त रोहित उर्फ विवेक के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 13 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 50 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए अभियुक्त रोहित उर्फ विवेक को 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।


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